आजमगढ़ में लूट के आरोपी को 5 वर्ष की सजा:दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा लगाया जुर्माना

Jul 7, 2025 - 21:00
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आजमगढ़ में लूट के आरोपी को 5 वर्ष की सजा:दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा लगाया जुर्माना
आजमगढ़ जिले की कोर्ट ने लूट तथा लूट के प्रयास के दो अलग-अलग मुकदमों में सुनवाई पूरी करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह ने एक आरोपी को 5 वर्ष 8 महीने की कैद तथा दो दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पहले मुकदमे के अभियोजन कहानी के अनुसारवादी मुकदमा राजेश यादव सिधारी थाना क्षेत्र के मुंडा बाजार में स्टेट बैंक आफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र चलता था। राजेश यादव 7 नवंबर 2019 को डेढ़ लाख रुपया निकाल कर अपने ग्राहक सेवा केंद्र जा रहा था। तभी रास्ते में रोडवेज के पास दिन के समय लगभग तीन बजे दो अज्ञात लोगों ने कट्टे के बल पर राजेश यादव से रुपए छीनने का प्रयास किया। जब राजेश ने शोर मचाया तो में कई लोग आ गए तो लुटेरे अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। आरोपी ने स्वीकार किया अपना जुर्म इसी तरह कोतवाली क्षेत्र के कॉल पांडे निवासी धर्मेंद्र चौरसिया की माता इंद्रावती देवी 16 नवंबर 2019 की शाम छह बजे को मोहल्ले में से ही सब्जी खरीद कर घर लौट रही थी। तब दो अज्ञात लुटेरों ने कट्टे के बल पर इंद्रावती देवी के गले की सोने की चेन छीन लिया। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी मुहम्मद समीर उर्फ शेरा उर्फ शमशेर खान निवासी बिलरियागंज को गिरफ्तार किया तथा उसके पास से लूटी हुई सोने की चेन बरामद किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी मोहम्मद समीर उर्फ शेरा ने दोनों ही मुकदमों में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। तब अदालत ने आरोपी मोहम्मद समीर उर्फ शेरा को 5 वर्ष 8 महीने की कैद तथा दो दो हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी अमन प्रसाद ने पैरवी की।

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