दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़ी शराब घोटाले की एक याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट में इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की। हाईकोर्ट ने कुछ दलीलें सुनने के बाद सुनवाई 12 नवंबर तक टाल दी। हाईकोर्ट में केजरीवाल और सिसोदिया ने इस दलील के साथ ईडी केस को रद्द करने की मांग की थी कि इस मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं ली गई थी। ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, मंजूरी ली गई थी और इसे ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया था। आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने एसवी राजू की दलील का खंडन करते हुए कहा, यह इस अदालत के समक्ष नहीं है। ईडी ने मंजूरी लिए बिना डिटेल जवाब दाखिल किया। उन्होंने याचिका में ईडी के जवाब को पढ़ा। उन्होंने कहा, ईडी ने पहले कहा था कि सीबीआई की मंजूरी में ईडी की कार्यवाही भी शामिल है। दो साल बाद उन्होंने 14 फरवरी 2025 को नई अनुमति को रिकॉर्ड पर रखा। उससे उनका मूल आधार नहीं हटा। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने दिल्ली के एलजी से मंजूरी ली है। चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में दायर हुई थी, 5 पॉइंट में पूरा मामला