गांजा तस्करी करने वाले 4 दोषियों को सजा:20-20 साल की जेल, 2-2 लाख का जुर्माना भी लगा

Sep 20, 2025 - 18:00
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गांजा तस्करी करने वाले 4 दोषियों को सजा:20-20 साल की जेल, 2-2 लाख का जुर्माना भी लगा
चित्रकूट में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने चार दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने सभी आरोपियों को 20-20 वर्ष का कारावास और 2-2 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामला 29 दिसंबर 2021 का है। तत्कालीन उप-निरीक्षक राकेश कुमार मौर्य ने चार लोगों को 56 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। दोषियों में सोनभद्र के सुरेश कुमार, शिवकुमार यादव, अजीमुल हक अंसारी और बांदा के प्रदीप मिश्रा शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत यह कार्रवाई की गई। कोतवाली कर्वी के प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संगीता सिंह की टीम ने मामले में प्रभावी पैरवी की। मामले की जांच तत्कालीन उप-निरीक्षक राजेश कुमार राय ने की थी। उन्होंने 25 जनवरी 2022 को न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया था। पुलिस की प्रभावी पैरवी और अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

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