आगरा में गृह कर में नगर निगम द्वारा दी जा रही दस प्रतिशत की छूट का मौका अब केवल तीन दिन और मिलेगा। तीस सितंबर बाद ये सुविधा समाप्त होने जा रही है। नगर निगम रविवार को छुट्टी वाले दिन भी गृह कर जमा करेगा। चारों जोन में सभी कैश काउंटर सामान्य दिनों की तरह खुलेंगे। नगर आयुक्त के अनुसार इस दौरान समस्त जोनल ऑफिसर ,कर अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक और कर संग्रहकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में बिलों की वसूली करेंगे। नगर निगम प्रशासन द्वारा गृह कर में दस प्रतिशत छूट की सीमा 30 सितंबर के बाद यह छूट समाप्त हो जाएगी। तय समय सीमा के भीतर बकाया गृह कर चुकाने वालों को वर्तमान बिल दस प्रतिशत की छूट देने की निगम प्रशासन पूर्व में ही घोषणा कर चुका है। गृह कर वसूली को लेकर सभी जोनल कार्यालयों को लक्ष्य तय कर दिए हैं। प्रत्येक जोन के कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में 50 हजार रुपये से अधिक बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों को प्राथमिकता पर नोटिस/बिल भेजें और बकाया वसूली की कार्यवाही तेज करें। छूट सीमा समाप्त होने के बाद वसूली के लिए निगम द्वारा संपत्ति कुर्की, सीलिंग और सार्वजनिक नोटिस जैसे दंडात्मक उपायों को भी अपनाया जा सकता है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने आदेश के अनुसार आउटडोर स्टाफ भी सामान्य कार्य दिवस की भांति घर-घर जाकर गृह कर की वसूली करेगा। योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों द्वारा उठाया जा सके।