फिरोजाबाद में किशोरी से गैंगरेप के मामले में एक दोषी पड़ोसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह घटना लाइनपार थाना क्षेत्र में 3 जून 2024 को दोपहर करीब दो बजे हुई थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह अपने घर की ओर जा रही थी, तभी पड़ोसी अंकित कुमार ने उससे अभद्र टिप्पणी की और उसका हाथ पकड़ लिया। अंकित उसे जबरन खींचकर अपने घर के अंदर ले गया। घर पहुंचने पर किशोरी ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने शुरुआत में छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। हालांकि, विवेचना के दौरान किशोरी के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले में गैंगरेप की धारा भी जोड़ी गई। विवेचक ने अंकित कुमार के खिलाफ गैंगरेप सहित विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुमताज अली की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्राइम अवधेश भारद्वाज ने अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद अंकित कुमार को दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास और 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।