छह साल से चुनाव मैदान से गायब भारतीय स्वतंत्र पार्टी को निर्वाचन आयोग का नोटिस

Aug 19, 2025 - 06:00
 0
छह साल से चुनाव मैदान से गायब भारतीय स्वतंत्र पार्टी को निर्वाचन आयोग का नोटिस
भास्कर न्यूज | बलरामपुर भारत निर्वाचन आयोग ने वाड्रफनगर के नौंगई ग्राम िस्थत भारतीय स्वतंत्र पार्टी के अध्‍यक्ष, महासचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 ए के तहत भेजा गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव जेम्‍स कुजूर के अनुसार यह धारा राजनैतिक दलों के पंजीकरण और चुनावों की भागीदारी से जुड़ी है और भारतीय स्वतंत्र पार्टी द्वारा किये गए आवेदन के आधार पर उक्त धारा के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत किया गया था।भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्‍ली का मानना है कि राजनीतिक दल के किसी भी सदस्‍य ने विगत 6 वर्षों में लोकसभा व विधानसभा चुनाव, उप चुनाव में कोई उम्‍मीदवार नहीं खड़ा किया है और संगठन ने धारा 29 ए के प्रयोजनों के लिए एक राजनीतिक पार्टी के रूप में कार्य करना बंद कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्‍ली ने संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्वतंत्र पार्टी को पंजीकृत दलों की सूची से हटाने का प्रस्‍ताव रखा है। इस कार्रवाई से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने पार्टी को एक अभ्‍यावेदन, कारण बताने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। जिसके तहत उक्त पार्टी 23 अगस्त तक आयोग के समक्ष लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है और इसकी सुनवाई 29 अगस्त को निर्धारित की गई है। इस दिन पार्टी के अध्‍यक्ष, महासचिव, पार्टी प्रमुख को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित तिथि तक राजनीतिक दल से कोई उत्तर प्राप्‍त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि दल के पास इस मामले में कोई अभ्यावेदन नहीं है।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0