फिरोजाबाद में तमंचा फैक्ट्री संचालित करने के मामले में एक दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने उस पर 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला 31 जनवरी 2022 का है, जब नगला सिंघी थानाक्षेत्र में पुलिस ने धीरपुरा चौराहे से तीन किलोमीटर अंदर जंगल में एक तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष नितिन कुमार त्यागी को सूचना मिली थी कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति तमंचे तैयार कर बिक्री के लिए निकलने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी कर धीरपुरा, नगला सिंघी निवासी नितिन कुमार को मौके से तमंचा बनाते हुए गिरफ्तार किया था। उसके पास से सात तमंचे और एक देशी रिवाल्वर बरामद हुई थी। विवेचक ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश विमल वर्मा की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी क्राइम अजय कुमार यादव ने पैरवी की। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें और साक्ष्यों के आधार पर नितिन कुमार को दोषी करार दिया।