मिर्जापुर के कटरा कोतवाली पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम से जुड़े एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 72 घंटे के भीतर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है। यह मामला सोमवार शाम को सामने आया था, जिसके बाद इसे थाना कोतवाली कटरा में पंजीकृत किया गया। आरोपी नन्हे कुरैशी पुत्र स्व. कुल्लू कुरैशी, निवासी चेतगंज, बल्ली का अड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना थानाध्यक्ष बैद्यनाथ सिंह ने की। जिसमें उपनिरीक्षक राजकुमार पाण्डेय ने सह-विवेचक की भूमिका निभाई। पुलिस ने त्वरित जांच करते हुए साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया को पूरा किया। जिसके परिणामस्वरूप 72 घंटे के भीतर आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया।