हापुड़ में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दरअसल,मामला सिंभावली थाना क्षेत्र का है। 13 दिसंबर 2021 को एक 14 वर्षीय लड़की के साथ गांव का ही रहने वाला रविंद्र नाम का युवक दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिवार वाले उस समय एक शादी समारोह में गए हुए थे। आरोपी ने पीड़िता को अकेला पाकर रात करीब 10 बजे वारदात को अंजाम दिया। रविंद्र ने दुष्कर्म के बाद चाकू की नोक पर पीड़िता से सेफ से सवा दो तोले का सोने का सेट भी निकलवा लिया। अगली सुबह पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई। पीड़िता के पिता जब आरोपी के घर शिकायत करने गए तो वहां रविंद्र के पिता गंगाराम, मनीष और लीलू ने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर पीड़िता के परिवार से मारपीट की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर रविंद्र को चाकू समेत गिरफ्तार किया। मारपीट के अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रविंद्र को दोषी करार दिया। मारपीट के आरोप में गंगाराम, मनीष और लीलू को एक साल की सदाचरण परिवीक्षा पर छोड़ दिया गया।