नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा:प्रतापगढ़ कोर्ट ने लगाया 43 हजार का जुर्माना

Apr 28, 2025 - 20:00
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा:प्रतापगढ़ कोर्ट ने लगाया 43 हजार का जुर्माना
प्रतापगढ़ में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी बाबूराम की कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कंधई के राहुल वर्मा को दुष्कर्म, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाया गया है। मामला 3 मार्च 2019 का है। आरोपी राहुल वर्मा ने 17 वर्षीय नाबालिग के घर में घुसकर तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया था। पीड़िता के चिल्लाने पर जब उसके परिजन पहुंचे, तो आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। वह पीड़िता का मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी पीड़िता को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करता रहा था। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर राहुल वर्मा को दोषी करार दिया। उसे आजीवन कारावास की सजा के साथ 43 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले में राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्ण चंद्र पांडेय ने पैरवी की। कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के तहत भी आरोपी को दोषी पाया है।

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