नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सजा:14 साल की लड़की का अपहरण किया था, 20 साल की जेल, 35 हजार का जुर्माना

Aug 21, 2025 - 18:00
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सजा:14 साल की लड़की का अपहरण किया था, 20 साल की जेल, 35 हजार का जुर्माना
औरैया में सात साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम ने दोषी अखिलेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 11 नवंबर 2018 का है। दिबियापुर थाना क्षेत्र में शाम 3.30 बजे 14 वर्षीय लड़की घर पर अकेली थी। उसकी मां और भाई खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी अखिलेश लड़की को बहला-फुसलाकर घर से ले गया। गांव के लोगों की सूचना पर परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच में सही आरोपी की पहचान की और उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक ने दोषी को कड़ी सजा देने का पक्ष रखा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। दोषी को इटावा जिला कारागार भेज दिया गया है।

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