सुलतानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। दोषी को 15,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अंतर्गत यह कार्रवाई हुई। न्यायालय ASJ-12 पाक्सो कोर्ट सुलतानपुर ने अभियुक्त अमित चौहान पुत्र रामसिंह चौहान, निवासी ग्राम खालिसपुर दुर्गा, थाना दोस्तपुर, जनपद सुलतानपुर को दोषी पाया। न्यायालय ने 8 अगस्त 2025 को अभियुक्त को धारा 366/376 भादवि के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 15,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामला 24 अक्टूबर 2018 का है। थाना दोस्तपुर पर दोपहर 1:58 बजे पीड़िता के पिता की तहरीरी सूचना पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियुक्त अमित चौहान पर वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप था। इस मामले में उप-निरीक्षक विकास गौतम ने विवेचना की। सभी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध 24 जनवरी 2019 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। मामले में कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। इस प्रकार "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत एक और अपराधी को सजा दिलाने में सुलतानपुर पुलिस सफल रही।