श्रावस्ती में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ने दोषी सन्नी उर्फ कृपाराम पासवान को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 10 दिसंबर 2020 का है, जब कोतवाली भिनगा में एफआईआर दर्ज की गई थी। बलरामपुर के ललिया थाना क्षेत्र के बदरहिया निवासी आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कनविक्शन के तहत इस मामले की पैरवी की गई। श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने मामले की निगरानी की। मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक और कोर्ट पैरोकारों के प्रयासों से 25 जून 2025 को यह फैसला आया। आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत दोषी पाया गया।