उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक दिल दहला देने वाली घटना में, पत्नी की हत्या कर उसका सिर काटने और उसे लेकर गांव में घूमने वाले पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जिला सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। आरोपी अनिल कन्नौजिया को अभियोजन पक्ष की ठोस गवाही और साक्ष्यों के आधार पर दोषी ठहराया गया। यह घटना 16 फरवरी 2024 को हुई थी। आरोपी अनिल एक हाथ में बांका (धारदार हथियार) और दूसरे हाथ के झोले में अपनी पत्नी का कटा हुआ सिर लेकर गांव की सड़कों पर घूम रहा था। इस मंजर को देखकर इलाके में दहशत फैल गई थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की। डीजीसी क्रिमिनल अमित अवस्थी के अनुसार, मसौली थाना क्षेत्र के भूलीगंज निवासी लाल बहादुर ने फतेहपुर कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी वंदना की शादी आठ साल पहले फतेहपुर थाना क्षेत्र के बसारा गांव के अनिल कन्नौजिया से हुई थी। लाल बहादुर ने अपनी तहरीर में बताया कि वंदना के दो बच्चे हैं, लेकिन दामाद अनिल कुमार अक्सर उनकी बेटी पर आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित करता रहता था। 16 फरवरी 2024 को सुबह 9 बजे उन्हें सूचना मिली कि अनिल ने बांके से वंदना का गला काटकर हत्या कर दी है और उसका सिर लेकर गांव में घूम रहा है।