बरेली में BDA ने दो अवैध कॉलोनियां ढहाईं:बिना अनुमति निर्माण जारी रहने पर हुई कार्रवाई

Oct 29, 2025 - 18:00
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बरेली में BDA ने दो अवैध कॉलोनियां ढहाईं:बिना अनुमति निर्माण जारी रहने पर हुई कार्रवाई
बरेली शहर के कैंट इलाके में बुधवार सुबह बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की प्रवर्तन टीम ने दो अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई की। रामेश्वरधाम-1 कॉलोनी और कैंट क्षेत्र की एक अन्य अवैध कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन ने बताया कि लालफाटक रोड स्थित रामेश्वरधाम-1 कॉलोनी में ओम प्रकाश और अन्य लोगों ने लगभग 10,000 वर्गमीटर भूमि पर बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के प्लॉटिंग की थी। यहां सड़क, बाउंड्रीवाल और अन्य निर्माण कार्य चल रहे थे। इसी तरह, दूसरी कॉलोनी में ठाकुर महावीर सिंह और उनके सहयोगियों ने लगभग 7,000 वर्गमीटर क्षेत्र में साइट ऑफिस, सड़क और बाउंड्रीवाल का निर्माण किया था। दोनों ही मामलों में बीडीए की स्वीकृति नहीं ली गई थी, जिसके कारण इन निर्माणों को पूरी तरह अवैध घोषित किया गया। ध्वस्तीकरण अभियान का नेतृत्व विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह ने किया। उनके साथ सहायक अभियंता गजेंद्र पाल शर्मा, अवर अभियंता सुरेंद्र द्विवेदी और पूरी प्रवर्तन टीम मौजूद रही। टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणों को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। कार्रवाई की खबर फैलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग मौके पर पहुंच गए। कुछ स्थानीय निवासियों ने बीडीए की इस कार्रवाई का स्वागत किया, जबकि जिन लोगों ने इन कॉलोनियों में जमीन खरीदी थी, वे चिंतित दिखे। प्राधिकरण ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत बिना मानचित्र स्वीकृति के किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करना दंडनीय अपराध है। बिना अनुमति किए गए निर्माणों को किसी भी समय गिराया जा सकता है और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

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