बिजनौर की कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत एक हिस्ट्रीशीटर को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 5 साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी है। थाना कोतवाली शहर पुलिस ने 26 फरवरी 2021 को ग्राम टिक्कोपुर निवासी सावेज पुत्र जाहिद को 500 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में थाना कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज किया गया था। स्थानीय पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी की। एडीजे-03 एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट ने 14 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया। आरोपी सावेज थाना कोतवाली शहर का हिस्ट्रीशीटर है। उसका हिस्ट्रीशीट नंबर 297ए है। आरोपी के खिलाफ थाना कोतवाली शहर में चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, एनडीपीएस और जानलेवा हमले के करीब दो दर्जन मामले दर्ज हैं। यह कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत की गई है।