मऊ की अदालत ने कुख्यात गैंगस्टर दीपक गिरि उर्फ अखिलेश गिरी को गैंगेस्टर एक्ट में दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार वत्स ने उसे 4 साल 11 माह का कारावास और 5 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के भटौली का रहने वाला दीपक गिरि अपने गिरोह के साथ क्षेत्र में आतंक फैलाता था। थानाध्यक्ष ने उसके खिलाफ गैंग चार्ट तैयार कर मुकदमा दर्ज कराया था। गिरोह पर हत्या का प्रयास, लूट और चोरी जैसे अपराध कर अवैध धन कमाने के आरोप थे। विचारण के दौरान अभियुक्त ने अदालत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में अभियुक्त को 30 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।