बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र में 15 साल पहले हुए एक हमले के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामला बलभद्रपुरवा का है। पीड़ित तीरथ राम ने 15 साल पहले थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि गांव के डब्लू ने रास्ते पर अपना वाहन खड़ा कर रखा था। वाहन हटाने को कहने पर डब्लू ने अपने तीन साथियों - ओम प्रकाश, श्याम और तहसीलदार के साथ मिलकर तीरथ राम और उनके परिवार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी पाया। सभी को दो-दो साल की कैद और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर आरोपियों को चार दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।