इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी डॉट कॉम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अनुपम मित्तल को बड़ी राहत दी है। आगरा के न्यू आगरा थाने में दर्ज धोखाधड़ी, जबरन वसूली और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर आरोपों वाली एफआईआर को अदालत ने निरस्त कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने पारित किया। यह मामला 30 जनवरी 2022 का है। आगरा के एक वकील ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने शादी डॉट कॉम की सदस्यता ली थी और इसके लिए भुगतान भी किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, प्लेटफॉर्म पर कुछ सत्यापित प्रोफाइल वाले लोग अश्लील गतिविधियों में लिप्त पाए गए। एक महिला पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और 5100 रुपये की जबरन वसूली का आरोप भी लगाया गया था। वकील का कहना था कि इन घटनाओं की सूचना प्लेटफॉर्म के सीईओ अनुपम मित्तल को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उनके खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। अनुपम मित्तल ने इस एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत हैं और इन्हें साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने टिप्पणी की कि शादी डॉट कॉम केवल सूचनाओं और परिचयों के आदान-प्रदान का एक माध्यम है। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर मौजूद तीसरे पक्ष की गतिविधियों के लिए कंपनी या उसके सीईओ को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने यह भी पाया कि शिकायतकर्ता ने जबरन वसूली की कथित मांग के बावजूद कोई संपत्ति या मूल्यवान वस्तु नहीं दी थी, इसलिए वसूली का अपराध नहीं बनता। साथ ही, अनुपम मित्तल की ओर से धोखाधड़ी का कोई इरादा भी सामने नहीं आया।