संभल में हुई हिंसा के मामले में मुरादाबाद जेल में बंद तीन आरोपियों की पांच जमानत याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। फरदीन, शाहाद और सलीम की जमानत याचिकाओं पर जिला न्यायालय में सुनवाई हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ साक्ष्यों पर बहस के बाद न्यायाधीश ने सभी पांच जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अब तक इस मामले में कुल 180 जमानत याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं। घटना 19 नवंबर को हुई थी। हिंदू पक्ष ने चंदौसी कोर्ट में दावा किया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है। उसी दिन शाम को मस्जिद का पहला सर्वे हुआ। दूसरा सर्वे 24 नवंबर को किया गया। सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हुई। भीड़ ने कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने अब तक शारिक साटा के तीन साथियों, मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट और तीन महिलाओं समेत कुल 85 आरोपियों को जेल भेजा है। इनमें दो हत्या के आरोपी भी शामिल हैं।