संभल में शाही जामा मस्जिद और श्रीहरिहर मंदिर सर्वे के दौरान हुई हिंसा में मोहम्मद कैफ की मौत के मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। जिला न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह ने आरोपी गुलाम नबी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित के अनुसार, गुलाम नबी फरार गैंगस्टर शारिक साटा गैंग का सदस्य है। न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया। घटना 19 नवंबर को हुई, जब हिंदू पक्ष ने चंदौसी कोर्ट में दावा किया कि शाही जामा मस्जिद वास्तव में श्री हरिहर मंदिर है। मस्जिद का सर्वे 19 और 24 नवंबर को दो चरणों में किया गया। सर्वे के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कई वाहन जला दिए गए। पुलिस ने इस मामले में 96 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इनमें तीन हत्या के आरोपी, तीन महिलाएं और मस्जिद सदर जफर अली एडवोकेट शामिल हैं। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क समेत 40 नामजद और 2750 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यूपी पुलिस की एसआईटी ने 18 जून को 1128 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क और मस्जिद सदर जफर अली सहित 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल को साक्ष्य के अभाव में चार्जशीट से हटा दिया गया है।