बुलंदशहर के टॉप-10 अपराधियों में शामिल अमित और जयकुमार उर्फ जैका को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोनों ने 2018 में रामवीर सिंह के बेटे अजीत उर्फ बिल्लू पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। इस मामले में थाना खानपुर में धारा 307, 120बी और 506 के तहत केस दर्ज किया गया था। न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा की एससी/एसटी एक्ट कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई। साथ ही 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा ने पैरवी की। मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार हेड कांस्टेबल नीशू राणा और कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल अजीत ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुलंदशहर पुलिस ने इस मामले में प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने में सफलता हासिल की।