हत्या के मामले में चार दोषियों को सजा:आजीवन कारावास और 55-55 हजार रुपए लगा जुर्माना

Jun 10, 2025 - 18:00
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हत्या के मामले में चार दोषियों को सजा:आजीवन कारावास और 55-55 हजार रुपए लगा जुर्माना
मऊ के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में वर्ष 2004 के एक हत्या मामले में न्यायालय ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 10 जून को यह फैसला सुनाया। दोषी छेदीलाल शर्मा, अशोक कुमार शर्मा और संतोष कुमार शर्मा (तीनों स्वर्गीय शिवपूजन शर्मा के पुत्र) तथा छेदीलाल शर्मा के पुत्र दीपक शर्मा को दोषी पाया गया। सभी आरोपी छेदापुरा, थाना दक्षिण टोला, मऊ के निवासी हैं। मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से यह सफलता मिली न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 55,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस अधीक्षक इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से यह सफलता मिली। मामले में एडीजीसी धीरेंद्र प्रताप सिंह, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह और न्यायालय पैरोकार आरक्षी सुनील गुप्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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