हरदोई में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:कोर्ट ने 40 हजार का जुर्माना भी लगाया, दो साल में आया फैसला

Jul 14, 2025 - 21:00
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हरदोई में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:कोर्ट ने 40 हजार का जुर्माना भी लगाया, दो साल में आया फैसला
हरदोई में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एक हत्या के मामले में कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अतरौली थाना क्षेत्र के लालपुर बंजरा गांव में 12 अक्टूबर 2023 को हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी मिथुन उर्फ हरिशचंद्र को दोषी पाया गया है। मृतक की बहू संजू ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि मिथुन ने उनके ससुर की हत्या कर दी। पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अभियोजन अधिकारी भानु प्रताप सिंह और कांस्टेबल विजेंद्र कुमार ने अदालत में मजबूत पैरवी की। एडीजे-04 की अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। पुलिस अधीक्षक ने इस फैसले को न्याय की दिशा में सफलता बताया है। यह निर्णय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण जांच और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी का परिणाम है।

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