संत कबीर नगर में 15 साल पुराने बेलहरकला कब्रिस्तान कांड में एक बड़ा फैसला आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए चेतना त्यागी की कोर्ट ने पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल को दोषमुक्त कर दिया है। यह मामला 27 मार्च 2010 का है। तब बेलहरकला में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल को लेकर विवाद हुआ था। उस दिन तहसीलदार मेंहदावल प्रेम तिवारी, कानूनगो जितेंद्र सिंह और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में पैमाइश होनी थी। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल से सटी जमीन उदयराज शर्मा, हरि प्रसाद शर्मा और योगेश्वर की थी। पैमाइश के दौरान तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख राकेश सिंह बघेल समेत कुछ लोगों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा। 42 आरोपी 2023 में हो चुके थे बरी इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर पथराव किया। इससे एसडीएम मेंहदावल, सीओ और पीएसी के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मामले में उप निरीक्षक लालजी, औरंगजेब, कुर्बान अली और अब्दुल गनी ने मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट में कुल 47 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इनमें से 42 आरोपी 19 अगस्त 2023 को ही बरी हो चुके थे। अब कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल को भी दोषमुक्त कर दिया है।