उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 25 साल पुराने एक हत्या मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपर जिला जज कोर्ट नंबर एक के जज राम किशोर ने आरोपी को 7 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 27 अप्रैल 2020 का है। जाफरगंज थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में नाली के पानी की निकासी को लेकर सरजू गुप्ता और राजेंद्र रैदास के बीच विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर राजेंद्र ने सरजू गुप्ता के सीने और पेट में घूंसे मारे। इस हमले में सरजू की सीने की चार हड्डियां टूट गईं और उनका पेशाब बंद हो गया। शासकीय अधिवक्ता कल्पना देवी पांडेय के अनुसार, गंभीर चोटों के कारण अगले दिन 28 अप्रैल को इलाज के दौरान सरजू गुप्ता की मृत्यु हो गई। मृतक के बेटे सोनू गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने 8 गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को धारा 304 आईपीसी के तहत दोषी करार दिया है।