तेलंगाना में 40 साल के शादीशुदा व्यक्ति के 13 साल की बच्ची से शादी करने का मामला सामने आया है। केस रंगारेड्डी जिले का है। 8वीं की स्टूडेंट की शादी 28 मई को कर दी गई थी। हालांकि, बच्ची ने अब अपनी शादी की जानकारी टीचर को दी। इसके बाद टीचर ने इलाके के तहसीलदार और पुलिस से संपर्क किया। बच्ची की काउंसलिंग और सेफ्टी के लिए उसे सखी सेंटर भेजा गया है। अब समझिए पूरा मामला क्या है... पुलिस ने बताया कि बच्ची अपनी मां और भाई के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। बच्ची की मां ने मकान मालिक को बताया कि वह अपनी बेटी की शादी कराना चाहती है। कुछ दिन बाद एक मध्यस्थ ने कांदीवाड़ी निवासी श्रीनिवास गौड़ से बच्ची का रिश्ता तय कर दिया और मई में शादी हो गई। पुलिस ने श्रीनिवास गौड़, उसकी पत्नी, बच्ची की मां, मध्यस्थ और शादी कराने वाले पुरोहित के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि वे करीब दो महीने साथ रहे हैं। अगर बच्ची के साथ यौन संबंध बनाए गए हैं तो गौड़ के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ---------------------------------------------------- बच्चों से अपराध की यह खबर भी पढ़ें... हाईकोर्ट ने कहा-रेप में क्रूरता नहीं, फांसी नहीं दे सकते:बाल आयोग बोला- पीड़िता 4 साल की मासूम है जबलपुर हाईकोर्ट ने 4 साल की बच्ची से रेप के आरोपी की फांसी की सजा को 25 साल की जेल सजा में बदल दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट ने जिन तर्कों के साथ निचली अदालत के फैसले को बदला है उस पर मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आपत्ति जताई है। पूरी खबर पढ़ें...