RTI में जानकारी नहीं देने पर कार्रवाई:हरदोई में BDO पर 25 हजार का जुर्माना, 9 सितंबर तक सूचना देने का आदेश

Aug 22, 2025 - 09:00
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RTI में जानकारी नहीं देने पर कार्रवाई:हरदोई में BDO पर 25 हजार का जुर्माना, 9 सितंबर तक सूचना देने का आदेश
राज्य सूचना आयुक्त पद्मनारायण द्विवेदी ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने पर कड़ी कार्रवाई की है। आयुक्त ने विकास खंड कछौना के बीडीओ कामरान नोमानी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सुधीर कुमार शुक्ला ने खंड विकास कार्यालय कछौना से वर्ष 2024-25 के विभिन्न कार्यों की जानकारी मांगी थी। बीडीओ ने निर्धारित समय में जानकारी नहीं दी। आयोग के कई नोटिस के बाद भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि यह रवैया आरटीआई अधिनियम की भावना के खिलाफ है। उन्होंने धारा 20(1) के तहत जुर्माना लगाया है। बीडीओ को 9 सितंबर 2025 तक सूचना देने का अंतिम मौका दिया है। ऐसा न करने पर धारा 20(2) के तहत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने की राशि अधिकारी के वेतन से काटी जाएगी। आदेश की प्रति हरदोई के जिलाधिकारी को भी भेजी गई है। इस कार्रवाई से विभाग में हलचल मच गई है। अन्य अधिकारियों को भी समय पर सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

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