बागपत में एक युवती के अपहरण के मामले में कोर्ट ने दोषी को एक साल 9 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस मामले में सात वर्ष बाद फैसला आया है। यह मामला बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र के मितली गांव का था। आरोपी अरुण ने एक युवती का अपहरण किया था, जिसके बाद पीड़ित युवती के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने युवती को बरामद करते हुए आरोपी अरुण को गिरफ्तार किया था। यह मामला तभी से न्यायालय में विचाराधीन था। अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी अरुण को एक वर्ष नौ माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर अर्थदंड भी लगाया। एडीजीसी नरेंद्र पंवार ने इसकी पुष्टि की है।