अयोध्या में दहेज हत्या मामले में फैसला:सास-ससुर और देवर को 9 साल की जेल, 25 हजार जुर्माना

Jun 10, 2025 - 21:00
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अयोध्या में दहेज हत्या मामले में फैसला:सास-ससुर और देवर को 9 साल की जेल, 25 हजार जुर्माना
अयोध्या के पटरंगा थाना क्षेत्र में दहेज के लिए एक महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट-2 ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामला 2018 का है। पटरंगा थाना क्षेत्र के मानापुर की रहने वाली नव विवाहित मीरा की दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने उसे फांसी के फंदे से लटका दिया था। इस मामले में पुलिस ने मृतका के भाई राजकरन की तहरीर पर सास छेदना, ससुर चेतराम और देवर रजनीश उर्फ जगन्नाथ के खिलाफ केस दर्ज किया था। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को धारा 498ए, 304 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने तीनों को 9-9 साल की सजा सुनाई। साथ ही हर एक पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत की गई। इस मामले में सीओ अमर सिंह विवेचक रहे। लोक अभियोजक रमेश तिवारी, पैरोकार कांस्टेबल पंकज यादव और अजीत कुमार तथा कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल दिलीप कुमार यादव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस की चार सीट दाखिल करने के बाद से सनी चल रही थी। लेकिन सभी साक्ष्यों को देखने के बाद कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।

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