इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम अशोक कुमार दुबे की अदालत ने 19 साल पुराने लूट के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी राजपाल को दोषी करार दिया। कोर्ट ने राजपाल को सात साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कौशलेंद्र तोमर ने बताया कि महेवा स्थित लोकमान्य रूरल इंटर कॉलेज के कर्मचारी विमलेश कुमार ने 7 दिसंबर 2006 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वह स्टेट बैंक से 25 हजार रुपये निकालकर थैले में रखकर बाहर निकले ही थे कि अचानक एक लुटेरा उनका थैला छीनकर भागने लगा। उसी दौरान उसका साथी बाइक स्टार्ट करके खड़ा था। हालांकि हिम्मत दिखाते हुए विमलेश ने थैला छीनने वाले को पकड़ लिया, जबकि बाइक सवार मौके से फरार हो गया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम राकेश पुत्र सूरज निवासी गहठेर, थाना दिबियापुर बताया और अपने साथी का नाम राजपाल पुत्र रामाधार निवासी लालपुर अछल्दा उजागर किया। पुलिस ने तत्काल राकेश को जेल भेज दिया और छानबीन के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। लंबी सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र की अदालत ने राजपाल को दोषी मानते हुए सात साल की कैद और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।