इटावा में गैंगस्टर को कड़ी सजा:चोरी और धोखाधड़ी के मामले में 5 साल 6 माह की कैद, 5 हजार का जुर्माना

Jul 23, 2025 - 09:00
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इटावा में गैंगस्टर को कड़ी सजा:चोरी और धोखाधड़ी के मामले में 5 साल 6 माह की कैद, 5 हजार का जुर्माना
इटावा जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इटावा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सिविल लाइन, मानीटरिंग सेल और सम्मन सेल की संयुक्त एवं प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट में नामजद एक आरोपी को मा. न्यायालय एडीजे-10 स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट, इटावा ने 5 वर्ष 6 माह की कठोर कैद और 5 हजार के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि 14 दिसंबर 2019 को थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदना आरोपी दलवीर सिंह पुत्र लज्जाराम, निवासी ग्राम प्रेम का पुरा, थाना सहसों, जनपद इटावा पर आरोप था कि उसने गिरोह बनाकर चोरी व धोखाधड़ी जैसे अपराधों को अंजाम दिया। उसकी आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र में भय का माहौल उत्पन्न हुआ। इस पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस प्रकरण की विवेचना थाना फ्रेंड्स कॉलोनी के प्रभारी निरीक्षक द्वारा की गई। मजबूत साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर पुलिस की विशेष टीम, जिसमें थाना सिविल लाइन की पुलिस, मानीटरिंग सम्मन सेल और पैरोकार हेड कांस्टेबल मुलायम सिंह, शामिल रहे, गवाहों को समय से कोर्ट में पेश किया। इसके साथ ही एडीजीसी श्रीमती मंजू शाक्य ने मजबूती से सरकारी पक्ष रखा। प्रभावशाली पैरवी और मजबूत सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को 5 साल 6 महीने की सजा और 5 हजार का अर्थदंड सुनाया।

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