इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आज यानी, 15 सितंबर को खत्म हो रही है। इस डेडलाइन से पहले यानी, रात 12 बजे तक रिटर्न नहीं भरा तो 5000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। अभी तक 6 करोड़ से ज्यादा लोग इनकम टैक्स फाइल कर चुके हैं। मई में टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर किया था। तकनीकी कारणों की वजह से तारीख को बढ़ाया गया था। वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए ITR फॉर्म में हुए बदलावों की वजह से ITR फाइलिंग टूल्स और बैक-एंड सिस्टम में भी बदलाव करने की जरूरत थी।
चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) आनंद जैन से रिटर्न भरने की प्रोसेस 4 स्टेप में जानें... 1. सभी कागजात तैयार रखें 2. सही आईटीआर फॉर्म चुनें 3. ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग 4. आईटीआर वेरिफिकेशन 15 सितंबर तक ITR नहीं भरने पर लेट फीस रिटर्न में गलत जानकारी देने से बचें कई टैक्सपेयर गलत डिडक्शन जैसे - LIC, मेडिक्लेम, हाउस लोन इंटरेस्ट और चंदे की गलत जानकारी देकर टैक्स बचाते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज के समय में AI के जरिए रिटर्न का डेटा एनालिसिस करता है। गलत जानकारी देने से नोटिस आ सकता है। ITR फाइल करने का आज आखिरी दिन है, इनकम टैक्स सर्च कर रहे लोग
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आज यानी, 15 सितंबर को खत्म हो रही है। लगातार इनकम टैक्स के बारे में गूगल पर सर्च कर रहे है। पिछले कुछ दिनों का ग्राफ देखा जाए तो साफ समझ आता है कि उनका ग्राफ तेजी से बढ़ा है। नीचे देखें गूगल ट्रेंड्स... सोर्स: Google Trends ----------------------------------------------------------------------- UPI से अब रोज ₹10 लाख तक खरीदारी कर सकेंगे:₹6 लाख की ज्वेलरी खरीद पाएंगे; पहले ग्राहक-व्यापारी के बीच डेली लिमिट ₹2 लाख थी UPI यूजर्स आज यानी 15 सितंबर से एक दिन में 10 लाख रुपए तक भुगतान कर सकेंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) पेमेंट की कई कैटेगरी में डेली लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। पूरी खबर पढ़ें