आगरा विकास प्राधिकरण क्षेत्र के ताजगंज वार्ड में एक अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। ताजगंज वार्ड में प्राधिकरण के प्रवर्तन दल ने अवैध कॉलोनी के ध्वस्तीकरण के दौरान अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने वाले लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। लेकिन अधिकारियों के समझाने पर वे लौट गए। ताजगंज वार्ड में मौजा बमरौली अहीर, शमशाबाद रोड, आगरा पर लगभग 18 हजार वर्गमीटर में अनाधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रही थी। कॉलोनी का लेआउट एडीए से पास नहीं था। अनाधिकृत कॉलोनी पर प्राधिकरण द्वारा उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-27 के अन्तर्गत ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। कार्यवाही प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियन्ता के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम व सचल दल ने की। ताजगंज वार्ड में की अवैध कॉलोनियों को एडीए द्वारा ध्वस्त किया जा चुका है। एडीए के अधिकारियों का कहना है कि लोगों को जानकारी नहीं है, वे बिना पास कॉलोनियों में प्लॉट या फ्लैट ले लेते हैं। लोगों ने किया विरोध
कॉलोनी में जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे थे, वे सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए। उन्होंने ध्वस्तीकरण का विरोध किया। लेकिन अधिकारियों ने समझाया कि कोई भी अवैध कॉलोनी में प्लाट मकान ना खरीदें। प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कॉलोनी में ही प्लॉट या मकान खरीदें। अधिकारियों के समझाने और नियमों की जानकारी देने पर ही लोग शांत हुए।