कर चोरी और अवैध माल ढुलाई करने वाले वाहनों पर अब दो विभागों का शिकंजा कसने जा रहा है। राज्य कर विभाग के साथ अब परिवहन विभाग भी ऐसे वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा। कई बार कर चोरी में पकड़े गए वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अब यह समस्या खत्म करने के लिए दोनों विभागों ने संयुक्त कार्ययोजना तैयार की है। संयुक्त बैठक में बनी रणनीति 17 अक्टूबर को परिवहन आयुक्त कार्यालय में राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। बैठक में परिवहन आयुक्त किंजल सिंह भी मौजूद रहीं। बैठक में यह मुद्दा उठा कि कई वाहन माल एवं सेवाकर अधिनियम (GST Act) के तहत पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके मालिक या ड्राइवर अक्सर मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) का भी उल्लंघन करते हैं। इसके बावजूद, अब तक दोनों विभागों में सूचना साझा न होने के कारण परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अब तुरंत मिलेगी सूचना, होगी एक्शन की गति तेज बैठक में तय हुआ कि आगे से राज्य कर विभाग और परिवहन विभाग एक-दूसरे के साथ ऐसे मामलों की सूचना तुरंत साझा करेंगे। अगर किसी वाहन को कर चोरी में पकड़ा जाता है, तो उसी वक्त उसकी जानकारी परिवहन विभाग को भी दी जाएगी। इसी तरह परिवहन विभाग अगर किसी वाहन में कर चोरी या अवैध माल ढुलाई पाता है, तो सूचना राज्य कर विभाग तक पहुंचेगी। इससे कार्रवाई तेज और सटीक हो सकेगी। दोनों विभाग अब संयुक्त प्रवर्तन कार्रवाई भी चलाएंगे। 30 अक्टूबर को हर जिले में होगी ट्रेनिंग परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने निर्देश दिए हैं कि 30 अक्टूबर को हर जिले में संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। इसमें राज्य कर विभाग के नामित नोडल अधिकारियों और परिवहन विभाग के प्रवर्तन अफसरों को मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण के बाद, हर जिले में पखवाड़े में कम से कम दो दिन का विशेष संयुक्त अभियान चलाने का प्लान है। इसमें कर चोरी और वाहन नियमों के उल्लंघन पर एक साथ कार्रवाई होगी। अवैध माल ढुलाई और कर चोरी पर लगेगी लगाम दोनों विभागों की यह संयुक्त मुहिम न सिर्फ कर चोरी रोकने में मदद करेगी बल्कि सड़क सुरक्षा और यात्री सुरक्षा पर भी असर डालेगी। वही यात्री वाहनों में अवैध तरीके से माल ढोया जाता है, जिससे न केवल कर चोरी होती है बल्कि सड़क सुरक्षा के नियमों का भी उल्लंघन होता है। अब ऐसे वाहनों पर सीधे दोनों कानूनों के तहत जुर्माना और कार्रवाई होगी।