वाराणसी नगर निगम ने निर्णय लिया है कि श्रावण माह में नगर क्षेत्र में कहीं भी मीट - मछली की दुकानें नहीं खुलेगी। विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र के दो किलोमीटर दायरे में पहले से ही मांस मछली की बिक्री पर रोक है। दुकानें खुलने पर होगी FIR पार्षद हनुमान प्रसाद ने नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव दिया कि सावन माह में नगर निगम सीमा क्षेत्र में पूर्ण रूप से मीट, मर्गा, मछली की दुकानें बन्द रहेगीं। महापौर अशोक तिवारी ने निर्देश दिया किया कि सावन माह तक सम्पूर्ण नगर निगम सीमा क्षेत्र में मीट, मुर्गा मछली की दुकानें शत प्रतिशत बन्द कराई जाए। यदि किसी दुकानदार द्वारा इसका उल्लघंन किया जाता है तो उसके विरूद्ध सम्बन्धित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाए। पशु कल्याण अधिकारी संतोष पाल के द्वारा बताया गया कि इस आदेश का शत प्रतिशत पालन किया जायेगा, यदि किसी के द्वारा दुकानें खोली जाती है तो नियमानुसार पशु क्रूरता अधिनियम के तहत सम्बन्धित के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के 02 किलोमीटर दायरे में प्रतिबंधित है बिक्री महाकुंभ के दौरान नगर निगम ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दो किलोमीटर दायरे में पहले से ही मीट- मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। प्रतिबंधित क्षेत्र में नगर निगम ने मीट विक्रेताओं के लाइसेंस रद कर रखे हैं। अब तक 50 से अधिक दुकानें नगर निगम पहले ही बंद करा रखा है। महाकुंभ समाप्त होने के बाद भी नगर निगम ने प्रतिबंध जारी रखा और लाइसेंस नहीं दिया।