कासगंज में एडीजे-02/गैंगस्टर कोर्ट ने एक मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने सभी दोषियों को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। दोषी करार दिए गए व्यक्तियों में राज महेश्वरी और मिनी महेश्वरी हैं। दोनों सतीश महेश्वरी के पुत्र हैं। गौरव यादव और मोहन यादव कपूर चंद्र के पुत्र हैं। टिंकू गुप्ता हरिओम गुप्ता का पुत्र है। सभी दोषी कासगंज जिले के निवासी हैं। यह कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत की गई। पुलिस अधीक्षक कासगंज अंकिता शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने इसका पर्यवेक्षण किया। कासगंज पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी से यह सफलता मिली।