औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र में छह साल पुराने किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी अमित कुमार और आशू कश्यप को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन पर 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो मृदुल मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, 23 नवंबर 2019 को उनकी 16 वर्षीय बेटी, जो इंटर की छात्रा थी, कोचिंग से घर लौट रही थी। सेहुद गांव के पास अमित कुमार (पुत्र बरजोर सिंह) और आशू कश्यप (पुत्र मुन्नीलाल) मोटरसाइकिल से आए और किशोरी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी पर खींचने लगे। किशोरी के चिल्लाने पर लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद दोनों आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए। पीड़िता की मां की तहरीर पर दिबियापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह मामला विशेष न्यायालय पाक्सो अधिनियम में चला। सोमवार को निर्णय सुनाया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मिशन शक्ति अभियान का उल्लेख करते हुए किशोरी से छेड़छाड़ को गंभीर अपराध बताया और कड़ी सजा की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जमा किए गए अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। दोनों अभियुक्तों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।