किशोरी से दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की सजा:संभल कोर्ट ने 13-13 हजार लगाया जुर्माना

Aug 27, 2025 - 00:00
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किशोरी से दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल की सजा:संभल कोर्ट ने 13-13 हजार लगाया जुर्माना
संभल में सात साल पुराने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में न्याय मिल गया है। विशेष पॉस्को कोर्ट चंदौसी के न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने मंगलवार को फैसला सुनाया। कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के एक गांव में 22 जून 2017 को हुई घटना में दो आरोपी शामिल थे। कृष्णपाल पुत्र रामफल और सोनू पुत्र कल्याण को दोषी पाया गया। दोनों को 20-20 साल का कठोर कारावास और 13-13 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार यादव के अनुसार, किशोरी के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कोर्ट में ट्रायल चला। न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए यह सजा सुनाई है।

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