कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए बुकिंग शुरू:किसानों को ऑनलाइन आवेदन के साथ जमा करनी होगी जमानत राशि

Oct 15, 2025 - 09:00
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कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए बुकिंग शुरू:किसानों को ऑनलाइन आवेदन के साथ जमा करनी होगी जमानत राशि
अम्बेडकर नगर कृषि विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए कृषि यंत्रों की बुकिंग शुरू कर दी है। किसान 15 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:00 बजे से 29 अक्टूबर 2025 की रात 12:00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह बुकिंग सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) और प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ रेजि ड्यू (CRM) योजनाओं के तहत की जा रही है। आवेदन विभागीय पोर्टल agridarshan.up.gov.in पर 'किसान कॉर्नर' के अंतर्गत 'यंत्र बुकिंग प्रारंभ' लिंक पर क्लिक करके किया जा सकता है। उप कृषि निर्देशक अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि इन योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध है। CRM योजना के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित सभी कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 फीसदी अनुदान दिया जाएगा, जबकि कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए यह अनुदान अधिकतम 80 फीसदी होगा। SMAM योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर (ग्रामीण उद्यमियों के लिए), कम्बाइन हार्वेस्टर विद सुपर एसएमएस, पावर टीलर, पावर वीडर, आलू खुदाई मशीन, आलू बोने की मशीन, चैफ कटर (मानव रहित), स्ट्रा रीपर, मिनी राइस मिल, रोटावेटर, हैरो, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर माउंटेड प्रेयर, पैडी/मल्टीक्रॉप थ्रेशर और कृषि ड्रोन जैसे यंत्र शामिल हैं। इन पर अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु एवं सीमांत तथा महिला किसानों को प्रति यंत्र अधिकतम 50 फीसदी तक अनुदान मिलेगा। अन्य किसानों के लिए यह 40 फीसदी और फार्म मशीनरी बैंक के लिए 80 फीसदी अनुदान देय है। कृषि ड्रोन के लिए कृषि स्नातक, ग्रामीण उद्यमी और एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) पात्र लाभार्थी होंगे। फार्म मशीनरी बैंक के लिए केवल एफपीओ ही आवेदन कर सकते हैं। यदि लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों के लिए पंजीकृत किसान आवेदन कर सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए ग्रामीण उद्यमी और एफपीओ आवेदन करने के पात्र हैं। आवेदन करते समय किसानों को यंत्र के अनुसार निर्धारित जमानत राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। यदि कोई किसान ई-लॉटरी में चयनित नहीं होता है, तो उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। अनुदान राशि के आधार पर जमानत धनराशि निर्धारित की गई है।

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