कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में काॅमर्शियल और कार्यालय के लिए बनने वाले भवनों के बेसमेंट में शौचालय बना सकेंगे। विकास अधिनियम की उपविधि में किए गए संशोधन को आज होने वाली बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलना तय है। वहीं आवास विकास परिषद के क्षेत्र में भी यह लागू होगा। केडीए की 143वीं बोर्ड बैठक आज होगी। बैठक में न्यू कानपुर सिटी का नया ले-आउट समेत 15 प्रस्ताव रखे जाएंगे। प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2023-24 की बैलेंसशीट का अनुमोदन के साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय के सापेक्ष उपलब्धियां और वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय का खाका रखा जायेगा। चकेरी में श्रमजीवी छात्रावास के लिए रखा जाएगा प्रस्ताव इसके साथ ही बेसमेंट में शौचालय बनाने संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। चकेरी में 600 वर्गमीटर जमीन मख्यमंत्री श्रमजीवी छात्रावास को और 5500 वर्ग मीटर भूमि न्यायिक अधिकारियों के लिये गेस्ट हाउस के निर्माण के लिये न्याय विभाग को निशुल्क देने के संबंधित प्रस्ताव रखा जायेगा। एकल स्वामित्व वाली फैक्ट्रियों का एफएआर 1.5 से 2 तक बोर्ड बैठक के प्रमुख एजेंडों में से फ्लोर एरिया रेशियो है, जो डेढ़ से दोगुना तक बढ़ा दिया गया है। इसे अब केडीए के विकास क्षेत्र में भी लागू किया जाएगा। एकल स्वामित्व वाली फैक्ट्रियों का फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) 1.5 से 2 तक रखा गया है। जबकि फ्लैटेड फैक्ट्रियों का एफएआर 2.5 से 3 तक कर दिया गया है। पहले निर्मित क्षेत्र, विकसित क्षेत्र और एन अविकसित क्षेत्रों के लिए अलग–अलग एफएआर था। अब इसमें भी वृद्धि करते हुए सभी क्षेत्रों में एक समान कर दिया गया है।