इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गोंडा की जिलाधिकारी नेहा शर्मा को कोर्ट के आदेश का पालन न करने के मामले में 29 जुलाई को साढ़े 11 बजे तलब किया है। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश सईद अहमद की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता ने अक्टूबर 2023 में गिर्द गोंडा ग्रामीण गाँव के गाटा संख्या 249 और 301 के नक्शे की प्रमाणित प्रति मांगी थी। महीनों तक प्रति न मिलने पर उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। रिट कोर्ट ने 15 अप्रैल 2024 को दो महीने में नक्शे की प्रमाणित प्रति देने का आदेश दिया था। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि गाटों के नक्शे जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। इसलिए उनकी प्रतियां नहीं दी जा सकतीं। उन्होंने राजस्व परिषद से नक्शों की प्रतियां मांगी हैं। कोर्ट ने पाया कि जिलाधिकारी ने राजस्व परिषद को सिर्फ एक पत्र भेजा, लेकिन रिट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। एक साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी नक्शे की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई।