चंदौली की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दो दोषियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला अलीनगर थाना क्षेत्र के परशुरामपुर गांव से संबंधित है। 28 अक्टूबर 2016 को कुछ लोगों ने मनोज कुमार जायसवाल के पेट में चाकू मार दिया था। गंभीर हालत में उन्हें वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घायल मनोज के पिता इंद्र प्रसाद ने परशुरामपुर के अशोक, मनोज और संतोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस के पैरोकार संजीत कुमार ने आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता शशि शंकर सिंह (डीजीसी) और राजेंद्र कुमार पांडेय (एडीजीसी) ने कोर्ट में तर्क प्रस्तुत किए। अदालत ने परशुरामपुर निवासी मनोज पुत्र विक्रमा और अशोक भारती पुत्र छक्कू राम को हत्या के प्रयास का दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड जमा न करने पर दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।