लखनऊ के चारबाग स्थित मोहन होटल पर अब बुलडोजर चलना तय है। होटल के दो फ्लोर अवैध तरीके से बने है, जिन्हें गिराने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने 16 मई को नोटिस जारी कर दिया है। होटल प्रबंधन को 14 दिन की मोहलत दी गई है, इसके बाद अवैध हिस्से को ध्वस्त किया जाएगा। शनिवार को होटल में लगी आग के बाद LDA की टीम ने सोमवार को मौके पर सर्वे किया। जांच में यह सामने आया कि होटल का निर्माण वर्ष 1935 में पास मानचित्र के विपरीत किया गया है। मानचित्र से अधिक निर्माण पाए जाने पर प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। 16 मई को होटल ध्वस्तीकरण का आदेश जारी LDA के विहित प्राधिकारी एसपी सिंह की ओर से 16 मई को होटल ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था। खास बात यह है कि इस मामले में 2022 से ही कानूनी लड़ाई चल रही थी। उसी की सुनवाई के बाद अब कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ है। होटल प्रबंधन को पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। अब LDA ने साफ कर दिया है कि तय समय सीमा के भीतर स्वयं अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तो प्राधिकरण खुद कार्रवाई करेगा और इसकी लागत भी होटल प्रबंधन से वसूली जाएगी।