जालौन में हत्या के प्रयास के दोषी को सजा:कुल्हाड़ी से हमला करने वाले को 7 साल की जेल, 50 हजार जुर्माना

Jun 20, 2025 - 18:00
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जालौन में हत्या के प्रयास के दोषी को सजा:कुल्हाड़ी से हमला करने वाले को 7 साल की जेल, 50 हजार जुर्माना
जालौन जनपद में छह साल पुराने हत्या के प्रयास के एक मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचल सचदेव की अदालत ने आरोपी रामशंकर पुत्र खूबे उर्फ खूबचन्द्र कुशवाहा को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला 20 जून 2025 को सुनाया गया। घटना वर्ष 2019 की है, जब ग्राम अकबरपुर इटौरा, थाना आटा निवासी वादी भूप सिंह ने अपने पिता सन्तराम कुशवाहा पर हुए जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 12 अगस्त 2019 को सन्तराम कुशवाहा जब अपने घर में सो रहे थे, तभी गांव के ही रामशंकर ने पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से उनके चेहरे पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस वारदात के पीछे हत्या की मंशा बताई गई थी। घटना की सूचना मिलते ही थाना आटा पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने रामशंकर के खिलाफ धारा 307 आईपीसी (हत्या के प्रयास) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर 22 नवंबर 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस, अभियोजन पक्ष और कोर्ट पैरोकारों ने सशक्त साक्ष्य व प्रभावी पैरवी के आधार पर आरोपी को दोषी साबित किया। इस मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन ने की। उन्होंने अदालत के समक्ष घटनास्थल, गवाहों और पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट सहित ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया और उसे सात साल के कठोर कारावास के साथ ₹50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।

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