लखीमपुर खीरी में संपत्ति मूल्यांकन की नई दरें 31 अगस्त 2025 से लागू कर दी गई हैं । डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह दरें उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली 1997 और इसके बाद के संशोधनों के तहत तय की गई हैं। जिले के सभी उप निबंधकों से प्रस्ताव मंगाए गए थे। इन प्रस्तावों पर आम जनता को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया। सभी आपत्तियों का नियमानुसार निपटारा किया गया है। नई दरों में विभिन्न प्रकार की भूमि, वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक भवनों की निर्माण दरें शामिल हैं। ये दरें जिले की सभी सात तहसीलों - सदर, गोला, मितौली, धौरहरा, मोहम्मदी, निघासन और पलिया में लागू होंगी। इन दरों के आधार पर संपत्तियों के न्यूनतम मूल्य की गणना की जाएगी। यह व्यवस्था रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों और आम जनता के लिए लागू होगी।