जौनपुर में 12 साल की बच्ची से छेड़खानी का मामला:आरोपी को 3 साल की सजा और 7 हजार रुपये जुर्माना

Jun 28, 2025 - 09:00
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जौनपुर में 12 साल की बच्ची से छेड़खानी का मामला:आरोपी को 3 साल की सजा और 7 हजार रुपये जुर्माना
जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत ने छेड़खानी के एक मामले में फैसला सुनाया है। बदलापुर थाना क्षेत्र की 12 वर्षीय बच्ची से छेड़खानी के दोषी रिंकू केवट को तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 27 जून 2018 की है। दोपहर 3 बजे पीड़िता बाग में आम बीनने गई थी। आरोपी रिंकू ने बच्ची को जंगल में ले जाकर छेड़खानी की। बच्ची ने घर आकर अपनी मां को घटना की जानकारी दी। पीड़िता की मां ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी पेश की। सरकारी वकील ने अदालत में गवाहों के बयान दर्ज कराए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सभी सबूतों की समीक्षा के बाद आरोपी को दोषी करार दिया गया।

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