जौनपुर में स्कूली वाहनों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। नए नियमों के तहत 8 सितंबर से अनफिट स्कूली वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। सभी स्कूली वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा। विद्यालय वाहनों की अधिकतम आयु सीमा पंजीयन तिथि से 15 वर्ष तय की गई है। प्रत्येक स्कूल में एक सुरक्षा समिति बनाई जाएगी। यह समिति वाहनों की जांच के बाद ही उन्हें चलाने की इजाजत देगी। परिवहन विभाग ने पिछले दो महीनों में 90 अनफिट वाहनों का चालान किया है। इन वाहनों के प्रबंधकों और स्कूल प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी किए गए हैं। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने परिसर में ही बच्चों को वाहन में चढ़ाएं और उतारें। हर स्कूल को एक शिक्षक को नोडल ट्रांसपोर्ट प्रभारी बनाना होगा। ये शिक्षक बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देंगे। बैठक में नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष मनोरमा मौर्य, राज्यमंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रतिनिधि अजय सिंह और मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अम्बष्ट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।