इलाहाबाद हाईकोर्ट ने द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन झांसी का चुनाव एक माह में कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने झांसी बार एसोसिएशन की याचिका बल न देने के आधार पर खारिज़ कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने याचियों की ओर से अधिवक्ता शिवेंदु ओझा, राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता और यूपी बार कौंसिल की ओर से अशोक कुमार तिवारी को सुनकर दिया है। बहस के बाद याचियों के वकील ने याचिका को आगे न बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसके बाद कोर्ट याचिका को बल न दिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट बार की एल्डर कमेटी के चेयरमैन को निर्देश दिया कि यूपी बार कौंसिल के 18 मई के आदेश और हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश का पालन करते हुए एक महीने के भीतर बार एसोसिएशन का चुनाव कराएं।