कोर्ट के आदेश के बावजूद रिपोर्ट न भेजने पर सीजेएम सूरज मिश्रा की कोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) व संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) पर प्रकीर्णवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 12 जून तक पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। ग्वालटोली निवासी निहाल भारती ने शिकायत की कि उसके भाई शैवाल भारती ने शिकायत की कि चांदनी पुत्री राजकुमार ने 28 नवंबर 2015 को आर्य समाज से शादी की। 27 अप्रैल 2018 को सब रजिस्ट्रार काथलिय में अपनी मैरिज रजिस्टर्ड कराई थी, जिसमें उसने अपनी जन्मतिथि 28 सितंबर 1990 अंकित करवाई थी। डीएम को शपथ पत्र दिया था उसके समर्थन में उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी की एक शपथपत्र दिया था, जिसमें उसने अपनी जन्मतिथि 28 सितंबर 1990 लिखा था। शिव प्रसाद गुप्त बालिका इंटर कॉलेज में 17 जुलाई 2013 को 10वीं कक्षा में संस्थागत छात्रा के रूप में दाखिला करवाया था। प्रधानाचार्य से रिपोर्ट तलब की थी वहां भी चांदनी की जन्मतिथि 28 सितंबर 1990 लिखी गयी। यहां चांदनी के फेल होने पर माता-पिता द्वारा श्री मुन्नालाल बाजपेयी इंटर कॉलेज रावतपुर में 09 जुलाई 2013 को कक्षा 9 में संस्थागत छात्रा के रूप में दाखिला कराते समय चांदनी की जन्मतिथि 11 नवंबर 1998 लिखी गई थी। आर्य समाज में शादी के दौरान जन्मतिथि 11 नवंबर 1998 के अनुसार नाबालिग थी। कोर्ट ने डीआईओएस, बेटी, विद्यालय के प्रधानाचार्य से रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। आदेश की अवहेलना पर वाद दर्ज करने के आदेश कोर्ट के आदेश की अवहेलना और अपने पदीय कर्तव्य के प्रति उदासीनता पर सीजेएम की कोर्ट ने डीआईओएस, जेडी, विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ प्रकीर्णवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही तीनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इसके अलावा चकेरी एसीपी से 12 जून तक रिपोर्ट तलब की है।